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टेलीकॉम कंपनियों से होगी ब्याज समेत 92 हजार करोड़ रुपए की वसूली, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली 25/10/2019 - टैलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल आईडिया, वोडाफ़ोन, रिलायंस जियो कंपनियों से ( एजीआर ) विवाद से सम्बंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार 92 हज़ार करोड़ रूपए वसूलने का आदेश मिल गया है। इन कंपनियों को करोड़ो रुपए के अलावा ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की अपील भी खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट का फैसला के बाद कोई अन्य मुकदमेबाजी नही होगी। बकाया भुकतान के लिए समय अवधि तय की जाएगी।

टेलीकॉम कंपनियों को होगा नुकसान - भारती एयरटेल कंपनी ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर को इससे नुकसान होगा। सरकार को इसके कार्य की समीक्षा करते हुए टेलीकॉम सेक्टर के आर्थिक बोझ को कम करने का रास्ता तलाशना चाहिए।

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