अम्बरीश कुमार राय,
दुर्ग.27/11/19 - राज्य में जिन युवाओं को वाहन चलाने नहीं आता है या फिर वे कार ट्रेंनिग केंद्रों को फीस देने में समर्थ नहीं हैं इसलिए प्रदेश सरकार ऐसे युवाओं को फ्री में वाहन चलाने की ट्रेनिंग देने वाली है। ताकि ड्राइविंग फील्ड में अपना कॅरियर बेहतर कर सके। इसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले युवाओं को निः शुल्क वाहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग में 07 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार अभ्यर्थी को 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके लिए अभ्यर्थि की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का परिवार 2002 की सर्वे सूचि में गरीबी रेखा में शामिल होना चाहिए। अभ्यर्थि को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति का होना आवश्यक है। इस विषय से संबंधित इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।