पीए.ओझा,
दुर्ग.29/11/19-दुर्ग जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित आनंद एवं पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर स्थानीय निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम की जानकारी दी। कलेक्टर ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों को राज्य निर्वाचन आयो ने अनुसरण किया है।
कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि स्थानीय निर्वाचन, नगरीय निकाय के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से जिन नगरीय निकाय के वार्डों में निर्वाचन होना है, वहां आदर्श आचार संहिता लागू है। बताया गया कि निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार जिन नगर निगम की जनसंख्या तीन लाख से कम है, वहां के पार्षद का चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा तीन लाख रुपये निर्धारित किया गया है। नगर पालिका परिषद के लिए एक लाख 50 हजार रुपये व नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये व्यय की सीमा निर्धारित किया गया है। नगर निगम के लिए अमानत राशि पांच हजार रुपये, नगर पालिका परिषद के लिए तीन हजार रुपये एवं नगर पंचायत के लिए एक हजार रुपये शुल्क निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 50 प्रतिशत छूट रहेगा। चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को प्रचार प्रसार के लिए अपने क्षेत्रों में जुलूस, रैली, आमसभा की अनुमति एक दिन पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से लेना आवश्यक होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के पाम्पलेट, पोस्टर के प्रकाशन के लिए मीडिया प्रमाणन एवं अनुविक्षण समिति से निर्धारित प्रारूप में 24 घंटे पूर्व अनुमति लेना होगा। जिस वार्ड में या अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए बाहर से स्टार प्रचारक बुलाए जाते हैं, तो प्रचार प्रसार की राशि संबंधित के खाते में जोड़ा जाएगा।