अम्बरीश कुमार राय,
भिलाईनगर-- भिलाई निगम के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं सामान्य व्यक्तियों का पंजीयन जारी है। मासिक पेंशन के लिए श्रम योगी मानधन योजना का पंजीयन कार्य च्वॉइस सेंटरों में किया जा रहा है।
समाज कल्याण विभाग शाखा द्वारा बताया गया कि योजना की पात्रता के लिए 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित श्रमिक योजना में शामिल हो सकते हैं। असंगठित श्रमिक जैसे फुटकर विके्रता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कचरा बीनने वाले, कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक, धोबी, चमड़ का काम करने वाले श्रमिक, अंतर राज्य श्रमिक और इस तरह 125 कार्यों/व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम हो योजना में शामिल हो सकते हैं। वहीं जो व्यक्ति आयकर नहीं देता है वह भी इसके लिए पात्र है। इस योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये तक अलग-अलग आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देना होगा। अंशदान के बराबर की राशि सरकार देगी। योजना में शामिल होने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, उत्तराधिकारी का आधार जैसे दस्तावेज आवश्यक है। योजना का लाभ 60 वर्ष के पश्चात प्रत्येक श्रमिक को राशि तीन हजार रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। योजना में शामिल श्रमिक कि 60 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसके नामित द्वारा अंशदान देना होगा। 60 वर्ष की आयु पश्चात पेंशन हितग्राही की मृत्यु होने पर उसके नामित को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष आयु के पूर्व योजना से बाहर होना चाहते हैं तो उसे उसके खाते में जमा राशि मयब्याज के साथ एक मुस्त वापस कर दी जाएगी। हितग्राही को योजना में शामिल होने की तिथि को आयु की गणना अनुसार प्रथम अंशदान (किस्त) प्रतिमाह हितग्राहियों के बैंक अकाउंट से 60 वर्ष की आयु तक कटौती की जाएगी। पंजीयन के समय प्रथम किस्त नकद राशि के रूप में लोक सेवा केंद्र च्वाइस सेंटर में देय होगा परंतु पंजीयन निशुल्क है। निगम क्षेत्र के रहवासी इस योजना की अधिक जानकारी के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।