Central Government Employees जो वर्तमान में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार और लक्षदीप में पदस्थ हैं उनके लिए यह अच्छी खबर है। सरकार द्वारा अब इन कर्मचारियों को 'Emergency Passage Concession' में Relaxation दिया जा रहा है कि अब वे किसी भी घोषित डेस्टीनेशन से अपने Travel Concession को Avail कर सकते हैं। अब तक सिर्फ होम टाउन या फिर इमरजेंसी के वक्त पोस्टिंग वाले स्टेशन से ही concession लिया जा सकता था। अब इससे आगे बढ़ते हुए कर्मचारी घोषित किसी भी डेस्टीनेशन से विजिट कर सकते हैं। कर्मचारियों के द्वारा Home Town या फिर अपने परिवार के रेसिडेंस की कोई भी जगह घोषित की जा सकती है। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 28 फरवरी 2020 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। यह 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की सिफारिशों के क्रियान्वयन का हिस्सा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार और लक्षदीप में पदस्थ कर्मचारी जो अपने परिवार को मुख्यालय या फिर किसी अन्य स्थान पर छोड़ गए हैं। उन्हें अपनी पूरी सर्विस के दौरान दो Additional Occaaions पर Home Town या फिर पोस्टिंग स्टेशन से इमरजेंसी के दौरान अपने परिवार को ले जाने के लिए 'Emergency Passage Concession' मिलेगा। यह ट्रेवल सिर्फ पति/पत्नी या फिर नाबालिग बच्चों के लिए मिलेगा।
इन केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनका परिवार इमरजेंसी के दौरान Leave Travel Concession (LTC)भी ले सकता है। इसके अलावा दो अतिरिक्त अवसरों पर कर्मचारी पूरे करियर के दौरान दो बार Emergency Passage Concession ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारी LTC को ब्लॉक पीरियड में दो साल में एक बार Home Town के लिए ले सकते हैं या फिर चार साल में एक बार भारत में कहीं भी LTC का इस्तेमाल किया जा सकता है।