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Bilaspur High Court: ब्रेकिंग न्‍यूज: आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई: 5967 पदों पर भर्ती का खुला रास्ता

Bilaspur High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दो व्यवस्था दी है। पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया है। नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात जवानों के बच्चों को भर्ती में छूट का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली छूट को आर्टिकल 14 व 16 का उल्लंघन माना है। अब फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी।


छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023- 24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच द्वारा याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई थी।




याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा पेश की गई याचिका के अनुसार यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है। जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे। लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत/ एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।


फिजिकल टेस्ट में छूट पर थी आपत्ति


भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। जिससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि, केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। पूरे मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है।

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